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घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक विद्युत उपभक्ताओ तथा चोरी के मामलों में भारी छूट

घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक विद्युत उपभक्ताओ तथा चोरी के मामलों में भारी छूट

एक मुश्त समाधान योजना(ओटीएस) में जल्दी आएं, अधिक छूट का लाभ पायें उपभोक्ता, प्रथम चरण समाप्त, द्वितीय चरण का पंजीकरण आरम्भ - ई0 राजेश कुमार


मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की सरकार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बकाये पर एक मुश्त समाधान योजना लागू कर विद्युत उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसके तहत (ओटीएस) एक मुश्त समाधान योजना के तहत विद्युत बकायेदारों का अधिभार माफ करते हुए आसान किस्तों में भुगतान का रास्ता प्रशस्त किया है। एकमुस्त समाधान योजना को तीन चरणों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला चरण 8 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2030 तक चल रहा था, जो समाप्त हो गया है। 01 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। उपभोक्ता अपने बकाए राशि पर अधिभार (व्याज) को समाप्त कराकर एकमुस्त समाधान योजना में बकाया जमाकर देयता से मुक्त हो सकते है। उपरोक्त बातें विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय के अधिशासी अभियंता ई0 राजेश कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में अधिकांश उपभोक्ता अपने बकाए विद्युत विलो का एकमुश्त समाधान योजना में विद्युत देय जमा कर लाभन्वित हुए है। 01 दिसम्बर2023 से 15 दिसम्बर 2023 तक द्वितीय चरण आरम्भ हो चुका है और द्वितीय चरण के लिए पंजीकरण आरम्भ हो गया है। उन्होंने बताया कि घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक विद्युत उपभोक्ता तथा चोरी के मामले में एकमुश्त योजना के तहत लाभ उठाते हुए विद्युत बिलों व चोरी के आरोप से मुक्त हो सकते हैं। अधिशासी अभियंता श्री कुमार ने बताया कि "पहले आये पहले पाए" के तर्ज पर उपभोक्ताओं को सहूलियत दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है कि इन उपभोक्ता के 31 मार्च 2023 तक के बकाए पर अधिभार की गणना की जाएगी। 01 अप्रैल 2023 से किसानों के निजी नलकूप के बिलो पर सम्पूर्ण माफी रहेगी। अधिशासी अभियंता ई0 राजेश कुमार ने विद्युत उपभक्ताओ से अपील करते हुए कहा है कि विद्युत बिलो के उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाते हुए बकाया मुक्त हो जाये।

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