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मीरजापुर पुलिस

मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—
दिनांकः 19.08.2023
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेडछाड़ से सम्बन्धित अपराध में 03 अभियुक्तों को करायी गयी 03 वर्ष की कठोर कारावास और ₹ 10,000.00/- अर्थदण्ड की सजा —
                         श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "राम कुमार" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना पड़री पर छेड़छाड़ से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट, मीरजापुर द्वारा छेडछाड़ के अभियोग से सम्बंधित 03 अभियुक्तों को आज दिनांकः 19.08.2023 को दण्डित करते हुए 03 वर्ष की कठोर कारावास और ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
                          दिनांकः 05.04.2014 को थाना पड़री पर वादी द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी के दोनों नाबालिक पुत्रीयों के साथ छेडछाड़ करने के सम्बंध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना पड़री पर मु0अ0सं0-141/1014 धारा 354(क) व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त छेड़छाड़ की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट, मीरजापुर द्वारा उपरोक्त अपराध में दोषी पायें जाने पर 03 अभियुक्तों 1.सूरज बिन्द पुत्र उमाशंकर, 2. वेद प्रकाश पुत्र राजाराम  व 3. धनन्जय पुत्र बसंता निवासीगण बिन्द नगर , अकसौली थाना पड़री जनपद मीरजापुर को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सजायाफ्ता अभियुक्त —
1.सूरज बिन्द पुत्र उमाशंकर निवासी बिन्द नगर , अकसौली थाना पड़री जनपद मीरजापुर ।
2. वेद प्रकाश पुत्र राजाराम निवासी बिन्द नगर , अकसौली थाना पड़री जनपद मीरजापुर ।
3. धनन्जय पुत्र बसंता निवासी बिन्द नगर , अकसौली थाना पड़री जनपद मीरजापुर ।

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