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नगर निकाय समाान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान कार्मिको किया गया प्रशिक्षित
नगर निकाय समाान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान कार्मिको किया गया प्रशिक्षित

नगर निकाय समाान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान कार्मिको किया गया प्रशिक्षित

मण्डलायुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहंुचकर कार्मिको को दिया आवश्यक दिशा निर्देश

मीरजापुर 21 अप्रैल 2023- नगर निकाय सामान्य 2023 को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत प्रभारी अधिकारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस के द्वारा राजकीय पालीटेक्निक मतदान कार्मिको को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मण्डलायुक्त डाॅ मुथुकुमार स्वामी बी0 ने कार्मिको सम्बोधित करते हुये कहा कि सकुशल व पारदर्शी ढंग से मतदान को सम्पन्न कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी व मतदान कार्मिको की हैं। उन्होने कहा कि निडर होकर पूरी पारदर्शिता के साथ मतदान सम्पन्न कराये किसी भी विपरीत परिस्थित में पूरा प्रशासन मतदान कार्मिको के साथ हैं। उन्होने कहा कि ई0वी0एम0 मशीन को भली भाति चलाना सीख ले मतदान कक्ष में सी0सी0टी0वी0 कैमरा व वीडियोंगाफी नियमित रूप से संचालित करायें। उन्होने कहा कि मतदान के दौरान आयोग द्वारा दिये गये निर्देर्शो पालन अक्षरशः सुनिश्चित कराया जाय। 
    मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक श्रीलक्ष्मी वीएस ने कहा प्रशिक्षण के दौरान सभी मतदान कार्मिक बैलेट बाक्स खोलने सील करने मतदान के दौरान विभिन्न प्रपत्रो को सही तरीके से भरने आदि के बारे में भली भाति जानकारी प्राप्त कर ले तथा पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ ले। उन्होने कहा कि जितने ही अच्छी तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे चुनाव उतने ही बेहतर ढंग से सम्पादित होगा। उन्होने कहा कि चुनाव को सम्पन्न कराना मतदान कार्मिको के महत्वपूर्ण भूमिका हैं। अतएव सभी कार्मिक गम्भीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करें। इस अवसर पर परियोजना निदेशक डी0आर0डी0 अनय मिश्रा, जिला विकास अधिकारी श्रवण कुमार सहित अन्य प्रशिक्षकों के द्वारा पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि पीठासीन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारी होगे। मतदान सामाग्री प्राप्त करने से जमा करने तक पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे एवं अन्य मतदान अधिकारी पूर्ण सहयोग करेंगे। उन्होने कहा कि किसी मतदाता को मत पत्र जारी से पूर्व प्रत्येक मत पत्र के पृष्ठ भाग पर सुभेदक चिन्ह वाली मुहर लगाना होगा। पीठासीन अधिकारी को मत पत्र जारी, ई0वी0एम0 मशीन को बन्द करने, मतदान समाप्ति के बाद स्थल से पोलिंग पार्टी के लौटने, ई0वी0एम0 मशीन जमा करने आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यह भी बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक कभी भी मतदान के दौरान मतदान स्थल पर आ सकते हैं। पीठासीन अधिकारी से अपेक्षित है कि उनके द्वारा मांगी जानकारी उन्हे विनम्रता व आदर भाव के साथ उपलब्ध करायें। यह भी बताया गया कि समाचार पत्रो के पत्रकारों/फोटोग्राफरों के द्वारा मतदान स्थल के बाहर कतार में खडे मतदाओ के फोटो लिये जाने में कोई आपत्ति नही हैं किन्तु राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के बिना उन्हे मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश न करने दें। किसी भी दशा में किसी फोटोग्राफर को मतदान प्रकोष्ठ, पोलिंग कम्पार्टमेंट में नही जाने दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान मतदान अधिकारी एक व दो मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश करने तथा बैंठने आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी

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