राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा-2025 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत मजिस्ट्रेटों एवं केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश
मीरजापुर- जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा-2025 दिनांक 14 जून 2026 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत मजिस्ट्रेटों एवं केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने परीक्षा को सकुशल संपादित कराए जाने हेतु नगर में मजिस्टेªट अविनाश कुमार को नोडल अधिकारी परीक्षा केंद्र जो परीक्षा को संपादित किए जाने वाले समस्त कार्यों को संचालित कराने एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त स्टैटिक में स्टेट परीक्षा के एक दिन पूर्व आवंटित परीक्षा केंद्र की तैयारी का भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र द्वारा आयोग के मानक के अनुरूप परीक्षा संबंधी समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और इस आशय की सूचना निर्धारित प्रारूप पर भरकर उसी दिन अवगत भी कराएंगे यह भी निर्देशित किया कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा दिवस को परीक्षा प्रारंभ होने से उसकी समाप्ति तक केंद्र पर भ्रमणशील रहते हुए वहां शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्न पत्रों के गोपनीय पैकेटस केंद्र व्यवस्थापक, अन्तरीक्षको एवं आयोग के सहायक पर्यवेक्षक के साथ पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी/वीडियो रिकॉर्डिंग प्रश्न पत्र को खोलते समय संबंधित आधिकारिक/कार्मिक का चेहरा स्पष्ट रूप से करवाते हुए अपनी देखरेख में खुलवाएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सम्बद्ध उनके अर्दली, चपरासी, गनर, चालक आदि परीक्षा कक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे एवं जब तक केंद्र पर्यवेक्षक द्वारा अपेक्षा न की जाए कोई पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा की परीक्षा केंद्र के अंदर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक के अतिरिक्त केंद्र के अंदर नियुक्त किसी अन्य कर्मी के पास मोबाइल फोन नहीं होगा। केंद्र व्यवस्थापक सभी कर्मियों के मोबाइल इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की स्थिति में स्टैटिक मजिस्ट्रेट, परीक्षा केंद्र पर्यवेक्षक उत्तरदाई होंगे। उन्होंने कहा की परीक्षा केन्द्रोे पर पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्यामितीय, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेनड्राइव, इरेजर, लाॅग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, कैमरा, किसी प्रकार की घड़ी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, बटुआ, काला चश्मा, हैंडबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान आदि अभ्यर्थी उक्त सामग्री उपकरण परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करना वर्जित रहेगा तथा यदि कोई अभ्यार्थी अपने साथ कोई सामान यथा बाग मोबाइल कपड़ा आदि लेकर आता है तो उसे प्रवेश द्वार के पास ही रखवाया जाने के संबंध में केंद्र व्यवस्थापक आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था हेतु पर्याप्त तैयारी रखना सुनिश्चित करें तथा परीक्षा केंद्र के आसपास एंबुलेंस एवं चिकित्सा टीमों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उसकी सूचना मोबाइल नंबर सहित संबंधित केंद्र व्यवस्थापक को उपलब्ध कराएं जिससे किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अल्प समय में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित करते हुए कहा की परीक्षा अवधि में निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराएं जाने के संबंध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए निर्वाध विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी बस में बैठा है तो मार्ग पर पड़ने वाले परीक्षा कंेद्रो के संबंध में उसे अवगत कराते हुए परीक्षा केंद्र पर ही उतार दें अन्यथा की स्थिति में आवागमन के साधन एवं मार्ग के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं अथवा परीक्षार्थियों के सहयोगार्थ स्टेशन परिसर में हेल्प डेस्क स्थापना से संबंधित बैनर लगाकर कर्मचारियों की तैनाती करते हुए ध्वनि विस्तारित यंत्रों के माध्यम से परीक्षा केदो के संबंध में आवश्यक जानकारी का प्रसारण करवाते रहें। उन्होंने कहा कि स्टेशन अधीक्षक रेलवे मिर्जापुर परीक्षा के रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं परीक्षार्थियों के सहयोगार्थ स्टेशन परिसर में हेल्प डेस्क की स्थापना से संबंधित बैनर लगवा कर कर्मचारियों को तैनाती करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रो के माध्यम से परीक्षा केंद्र के संबंध में आवश्यक प्रसारण करवाते रहें एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सहायक संभागीय अधिकारी परिवहन को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्र पहुंचाने हेतु अभ्यर्थियों को आवागमन के साधनों में कोई समस्या ना हो अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने हेतु रेलवे स्टेशन बस स्टेशन आदि स्थानों पर पर्याप्त संख्या में साधनों की व्यवस्था छोटे वाहनों यथा ई-रिक्शा ऑटो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कारएं जाने एवं अभ्यर्थियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु स्थलों पर हेल्प डेस्क की स्थापना करते हुए अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की करते हुए अभ्यर्थियो को परीक्षा केंद्र के संबंध में अपेक्षित सहयोग उपलब्ध करवाएंगे। पुलिस अधीक्षक सभी परीक्षा केंदांे पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक-एक पुलिस क्षेत्राधिकार एवं सशस्त्र आरक्षी नियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे परीक्षा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु परीक्षा की तिथि 14 जून 2026 को परीक्षा केदो के आसपास 200 गज की पारिध में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा फोटो स्टेट की दुकानों के खुलना पूर्णतया प्रतिबंधित करते हुए जनपद में प्रभावी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए जिससे परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो सके यह भी कहा की परीक्षा के दिन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ प्राण रखने हेतु यू0पी0-112 की गाड़ियों को परीक्षा केदो के आसपास तैनात करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों की भीड़ ट्रेनों बसों से जनपद में आने की संभावना के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रबंध पूर्व से ही सुनिश्चित कर लें। प्रातः 9ः30 बजे से 11ः30 तक आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के बारे में नगर में स्टेट ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के 13 परीक्षा केदो पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 13 परीक्षा केन्द्रो में जीडी बिनानी पीजी कॉलेज ब्लॉक ऐ भरूहना चैराहा मिर्जापुर, बीएलजे इंटर कॉलेज मुकेरी बाजार मिर्जापुर, आर कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज मिर्जापुर, श्री माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज घंटाघर मिर्जापुर, ए0एस0 जुबली इंटर कॉलेज मिर्जापुर, बसंत विद्यालय इंटर कॉलेज मुजफ्फर गंज मिर्जापुर, श्री शिव इंटर कॉलेज डंकिनगंज मिर्जापुर, राजकीय इंटर कॉलेज महुवरिया मिर्जापुर, राजस्थान इंटर कॉलेज देवपुरा मिर्जापुर, सुंदर मुंदर जायसवाल नगर पालिका इंटर कॉलेज बाजीराव कटरा मिर्जापुर, स्वर्गीय कांशीराम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुजफ्फर गंज मिर्जापुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रीवा रोड बथुआ नियर शीतला माता मंदिर मिर्जापुर, जीडी बिनानी पीजी कॉलेज ब्लॉक बी भरूहना चैक मिर्जापुर है। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी अशोक कुमार त्रिपाठी सहित परीक्षा में लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।
..................... अखिलेश यादव की बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर सपा कार्यकर्ता भडके शहर कोतवाली में दी तहरीर, एफआईआर की मांग मिर्जापुर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओ ने जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के अगुवाई में शहर कोतवाली में शिकायत दी है। और पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर की पोस्ट पर नाराजगी जताई है। पोस्ट करने वाले खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सख्त कार्यवाही की मांग की है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म में (फेसबुक व x ) पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक पोस्ट किये गये है। उन्होने कहा भ्रामक और चरित्र हनन करने वाला दुष्प्रचार फैलाने वाले असमाजिक तत्वो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाये। पुलिस ने ऐसे लोगो पर कार्यवाही नही करेगी तो आन्दोलन किया जायेगा। शहर कोतवाली पहुँच कर प्रदर्शन करने वालो में मुन्नी यादव, अशोक यादव, आदर्श यादव, रवि सोनकर, बलराम यादव धीरेन्द्र सिंह, आकाश यादव, राजकुमार यादव, लवकुश यादव, उपेन्द्र तिवारी, छवीनाथ विश्वकर्मा, मो० शाहिद, शारिम असारी, अंकुर यादव, अहमद नवाज, राजकमल कसेरा, गौरव यादव, नागेन्द्र तिवारी आदि मौजूद रहे।
..................... ग्राम पंचायत बरैनी के सफाई कर्मी अवधेश कुमार बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने किया निलंबित मीरजापुर जिला पंचायत राज अधिकारी राम उदय यादव ने जारी अपने एक आदेश के तहत सहायक विकास अधिकारी (पं०), विकास खण्ड-मझवां ने अपने कार्यालय पत्रांक-49 दिनांक 10.06.2026 के साथ ग्राम पंचायत बरैनी के ग्राम सचिव द्वारा प्रेपित पत्र की प्रति कर अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत बरैनी में कार्यरत सफाईकर्मी श्री अवधेश कुमार, अनुक्रमांक-07857 दिनांक 03, 08, 09 व 10.06.2026 को निरीक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जिससे ग्राम पंचायत मे काफी गन्दगी व्याप्त हैं, के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की गयी हैं। जिसके फलस्वरूप श्री अवधेश कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए एतद्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन की अवधि में श्री अवधेश कुमार, सफाईकर्मी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हे जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हे निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब तक श्री अवधेश कुमार, सफाईकर्मी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय आदि में नहीं लगे है। निलम्बन अवधि में श्री अवधेश कुमार, सफाईकर्मी सहायक विकास अधिकारी (पं०), विकास खण्ड-सीटी के कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता हैं। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापुर को जॉच अधिकारी नामित किया जाता है, जो नियमानुसार जॉच कार्य पूर्ण कर ससमय जॉच आख्या प्रस्तुत करेंगे।
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