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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो को जिलाधिकारी  की अध्यक्षता में दिया गया प्रशिक्षण

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो को जिलाधिकारी  की अध्यक्षता में दिया गया प्रशिक्षण


मीरजापुर

 17 फरवरी 2026- अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर चल रहे एस0आई0आर0 के सम्बंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। समस्त अतिरिक्त नियुक्त विधानसभावार 20-20 कुल 100 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया, जिनको तार्किक विसंगति में दी जाने वाली नोटिस एवं मतदाताओ की सुनवाई के सम्बंध में विस्तृत रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं फार्म-6, 7 एवं 08 के बारे में भी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए कहा कि एस0आई0आर0 से सम्बन्धित चल रही सुनवाई में सभी अधिकारी उपस्थित रहें किसी भी अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस ग्राम पंचायत सम्बन्धित मतदाता सुनवाई में आता है उससे सम्बन्धित बी0एल0ओ0 को भी आना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के दौरान सही दस्तावेज नही दिखा पा रहा है तो उसे प्रताड़ित न किया जाए बल्कि उसे बताया जाए कि अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 दस्तावेजो में से यथा- किसी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंक/डाकघर /एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा 01.07.1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/अभिलेख, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/ौक्षिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी विद्यमान हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र,  आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ई0आर0एस0ध्वाल.।। दिनांक 09.09.2025 (परिशिष्ट ।।) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे एवं . दिनांक 01.07.2025 के सन्दर्भ में बिहार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एस0आई0आर0) के निर्वाचक नामावली का अंश उपलब्ध करने हेतु प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन-जिन स्थानो पर सुनवाई की जा रही है उन सभी स्थानों पर हेल्ड डेस्क बनवाए जाए ताकि यदि कोई मतदाता को किसी प्रकार की जानकारी चाहता है तो ले सकें। उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चन्द्र ने अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी मड़िहान अनेग सिंह, चुनार राजेश वर्मा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

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