> जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी
आज दिनांकः22.01.2026 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान मु0अ0सं0-33/2026 धारा-74, 308(5), 352, 351(2) बीएनएस व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित मुख्य अभियुक्त फरीद की गिरफ्तारी कर घटना के अनावरण में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी ।
अभियोग/घटना का संक्षिप्त विवरण —
थाना को0देहात पर दो अलग-अलग पीड़िताओं के द्वारा 02 अगल-अलग तहरीर दी गयी थी जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ-साथ यह भी अंकित कराया गया था कि ये लड़के इन पीडिताओं के साथ पहले दोस्ती कर, फिर इन्हे बरगला कर धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे है । प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल मु0अ0सं0-32/2026 धारा-74, 308(2), 352, 351(2) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम व मु0अ0सं0-33/2026 धारा-74, 308(5), 352, 351(2) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु “सोमेन बर्मा” पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा एसओजी, थाना को0कटरा, को0शहर व को0देहात सहित 04 पुलिस टीमों का गठन कर पूरे घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया । विवेचना के क्रम में दिनांकः20.01.2026 को घटना में शामिल 02 अभियुक्तों 1.मोहम्मद शेख अली आलम पुत्र मुमताज आलम निवासी नटवां मिल्लत नगर थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर व 2.फैजल खान पुत्र अनवार अहमद खान निवासी गोसाई तालाब नियर मस्जिद थाना को0शहर जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया तथा इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 02 अन्य अभियुक्तों जहीर पुत्र इसरार अहमद निवासी 39वीं वाहिनी पीएसी रोड़ रैबना थाना को0देहात जनपद मीरजापुर व शादाब पुत्र तौहीद आलम निवासी 3बी प्रतापपुर कमैछा थाना चाँदा जनपद सुल्तानपुर(हालपता-साईं गार्डेन हयातनगर) को गिरफ्तार किया जा चुका है । विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त जहीर केजीएन-01 जिम का मालिक है इसके अलावा केजीएन-02, केजीएन-03 व आयरन फायर से भी अभियुक्त लगातार जुडे रहे है । पीडिताएं पहले केजीएन जिम में जाया करती थी । घटना की संवेदनशीलता तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर इन सभी जिमों को पुलिस द्वारा सील करा दिया गया है जिससे साक्ष्यों को सुरक्षित किया जा सकें । आज दिनांकः22.01.2026 को थाना को0देहात व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त फरीद को पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया । यह घटना तब हुई जब मुख्य वांछित अभियुक्त के खड़ंजाफाल अन्तर्गत छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई। जिसपर पुलिस टीमों द्वारा मौके पर दबिश दी गयी तो गिरफ्तारी से बचने हेतु अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया । इस दौरान पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी, जिसमें धर्मांतरण में मुख्य वांछित अभियुक्त फरीद अहमद पुत्र अशरफ अली निवासी पक्की सराय घंटाघर थाना को0शहर जनपद मीरजापुर के बाएं पैर में गोली लगी है । पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है, मौके से मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व एक मोबाइल फोन बरामद किया गया । घायल अभियुक्त फरीद से पूछताछ एवं अन्य साक्ष्य संकलन के दौरान अभियोग में वांछित एक अन्य अभियुक्त इरशाद खां पुत्र शेराज खां निवासी बारा थाना गहमर जनपद गाजीपुर को भी थाना को0देहात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इन्हे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है ।
अब तक गिरफ्तार अभियुक्तगण —
1. मोहम्मद शेख अली आलम पुत्र मुमताज आलम निवासी नटवां मिल्लत नगर थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-31वर्ष।
2. फैजल खान पुत्र अनवार अहमद खान निवासी गोसाई तालाब नियर मस्जिद थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-34 वर्ष।
3. जहीर पुत्र इसरार अहमद निवासी 39वीं वाहिनी पीएसी रोड़ रैबना थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-32 वर्ष।
4. शादाब पुत्र तौहीद आलम निवासी 3बी प्रतापपुर कमैछा थाना चाँदा जनपद सुल्तानपुर(हालपता-साईं गार्डेन हयातनगर ), उम्र करीब-36 वर्ष।
5. फरीद अहमद पुत्र अशरफ अली निवासी पक्की सराय घंटाघर थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-28 वर्ष (पुलिस मुठभेड़)
6. इरशाद खां पुत्र शेराज खां निवासी बारा थाना गहमर जनपद गाजीपुर, उम्र करीब-40 वर्ष।
बरामदगी का विवरण —
घटना में प्रयुक्त 06 मोबाइल फोन
01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर(मुठभेड़ की घटना से सम्बन्धित)
पूछताछ का विवरण —
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस टीम के द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गयी , साथ ही साथ इन अभियुक्तों से प्राप्त मोबाइल फोन एवं मोबाइल फोन में मौजूद इलेक्ट्रानिक डेटा का गहन विश्लेषण किया गया एवं उसके आधार पर इनसे अलग-अलग पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इन अभियुक्तों का एक गैंग है और इनके द्वारा जिम का संचालन करते हुए अपने कुछ चुनिन्दा जिम ट्रेनर के माध्यम से ये लोग इस आपराधिक कृत्य को कारित कर रहे है । यह भी ज्ञात हुआ कि इनके सदस्यों के द्वारा भोली-भाली महिलाओं एवं युवतियों को जिम में ट्रेनिंग के बहाने एवं उनको आकर्षित करने के लिए विभिन्न तरीके से सम्पर्क में रहते थे । पहले ये जिम में ट्रेनर के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग के बारें में बताते थे एवं पुनः उनके फोटो या उनसे अपनी नजदीकीयां बनाकर सेल्फी लेकर उनसे संपर्क बना लेते थे एवं मोबाइल में एप के जरिए अथवा एआई फोटो बनाकर भी उनसे बाहर मिलने का दबाव बनाते थे । पूछताछ के दौरान ये भी ज्ञात हुआ कि ये लोग इसी रणनीति के तहत उन्हे बहला-फुसला कर बरगला कर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे एवं धर्म परिवर्तन कराते थे । इनके द्वारा पीड़िता से रुपया लेने की बात ज्ञात हुई है इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इनके द्वारा यह रुपया अधिकतर नगद/कैश लिया जाता था एवं उसका आपस में बटवारा भी अधिकतर नगद ही किया जाता था । पूछताछ के दौरान अभियुक्तों से प्राप्त आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं इनके अकाउंट नम्बर की गहन छानबीन पुलिस टीम के द्वारा की जा रही है । पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि जिम के संचालकों का जो गिरोह है उसमें इमरान, जहीर, अलीशेख, फरीद व इरशाद की मुख्य भूमिका है ।
कार्य करने का तरीका —
गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इन अभियुक्तों के द्वारा अपना एक लोकल नेटवर्क बनाया गया है जिसमें की ये सभी लोग आपस में बात करके इन गतिविधियों को अंजाम देते थे । इनके द्वारा मोबाइल फोन पर सामान्य कॉल न करके अधिकांशतया व्हाट्सएप कॉल अथवा सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों का इस्तेमाल कर आपस में संपर्क में रहते थे जिससे कि कभी पकड़े जाने पर इनका विवरण उपलब्ध न हो सकें । एक नियमित अंतराल पर यह सभी लोग आपस में अलग-अलग स्थानों पर बैठकर कार्य करते थे और अपने मोबाइल में लिए हुए फोटो/वीडियो दूसरे लोगों को भी शेयर करते थे ।
जनपद मीरजापुर पुलिस के द्वारा उपरोक्त अभियोगों की विवेचना गहनता से की जा रही है । अब तक की गिरफ्तारी से मिले इनपुट के आधार पर 02 टीमें अलग-अलग स्थानों पर कार्य कर रहीं हैं । घटना में संलिप्त पाए जाने पर अभियुक्तों के विरूद्ध कठोरत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी ।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम —
निरीक्षक राजीव सिंह, प्रभारी निरीक्षक एसओजी/सर्विलांस मय पुलिस टीम ।
निरीक्षक अमित मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक को0देहात मय पुलिस टीम
उप-निरीक्षक दयाशंकर ओझा, थानाध्यक्ष को0शहर मय पुलिस टीम
उप-निरीक्षक बैद्यनाथ सिंह, थानाध्यक्ष को0कटरा मय पुलिस टीम ।
पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को ₹ 25,000/- के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी
......................................................... जिलाधिकारी के आदेश के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित की धारा-163 27 फरवरी तक रहेगा प्रभावी, अग्रिम आदेश तक संचालित 05 जिम के संचालन पर रहेगा प्रभावी प्रतिबंध मीरजापुर 22 जनवरी 2026- जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेश के तहत बताया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के थाना को० देहात में मु0अ0सं0 32/2026 अन्तर्गत धारा 94/308(2)/352/351(2) बी०एन०एस० एवं 3/5 (1) धर्म परिवर्तन अधिनियम मु० शेख अली पुत्र अज्ञात आदि एवं मु०अ०स० 33/2026 दिनांक 20.01.2026 अन्तर्गत धारा 94/308(2)/352/351(2) बी०एन०एस० एवं 3/5(1) धर्म परिवर्तन अधिनियम मु० शेख अली आलम पुत्र अज्ञात, फैसल पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात, केजीएन जिम के मालिक लकी अली खान पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात, केजीएन-2 जिम के मालिक जहिर खान पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात, आर्यन फायर जिम के मालिक इरशाद खान पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात के ट्रेनर, केजीएन जिम के मालिक लकी खां के जीजा व अन्य लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक को० देहात द्वारा प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान उक्त जिम में अवैध गतिविधियों के संचालित होना पाए जाने पर उक्त जिम को शील करते हुएं प्रकरण में संलिप्त कुल 04 अभियुक्तों 1- अभियुक्त मो० शेख अली आलम पुत्र मुमताज अहमद निवासी डी० जे० कालोनी, तरकापुर, को० शहर मीरजापुर 2- अभियुक्त फैसल खॉ पुत्र अनवार अहमद निवासी गोसाई तालाब, मस्जिद के पास, को० शहर मीरजापुर 3- अभियुक्त जहीर खाँ पुत्र इसरार अहमद निवासी 39 वी०एन० पी०ए०सी० रोड रैवना को ० देहात मीरजापुर 4- अभियुक्त मु० शादाब पुत्र तौहीद आलम निवासी 10वी० प्रतापपुर थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर हाल पता साई गार्डेन, इमामबाड़ा रोड को० कटरा मीरजापुर की गिरप्तारी तत्काल कर ली गई है। विवेचना प्रचलित है तथा इसमें अभी कई व्यक्तियों के शामिल होने की सम्भावना है। जिम के संचालन होने से न केवल साक्ष्यों को विनष्ट किए जाने की सम्भावना बनी है बल्कि दो सम्प्रदायों के बीच साम्प्रदायिक तनाव की भी सम्भवना है। उक्त घटना के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर कायम रखे जाने हेतु जनपद के कोतवाली शहर अन्तर्गत संचालित जिम 1 महुवरियों 2- केजीएन-2, नारघाट/कोटघाट एवं थाना कोतवाली कटरा अन्तर्गत बेलतर ऐक्सिस बैंक के ऊपर बदली कटरा 4 आयरन फायर-2 रतनगंज 5 संचालित जिमों की गतिविधियों को अग्रिम आदेश तक बंद किए जाने की अनुसंशा की गई है। द्वारा जनपद में शान्ति-व्यवस्था केजीएन-1, आफिर्सस कॉलोनी संचालित जिम 3- केजीएन-3, बी-फिट नकहरा रोड बबुआ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 22.01.2026 के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शाक्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने का कुतिशत प्रयास किया जा सकता है। अतः जनपद में संचालित जिमों के किया कलापों पर प्रभावी नियंत्रण/अंकुश लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के द्वारा स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण जिमों हेतु निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित करता हूँ जो दिनांक 22.01.2026 से लागू होकर दिनांक 27.02.2026 तक प्रभावी रहेगाः- 1. इस आदेश की अवधि में जनपद के उक्त 05 जिमों 1 केजीएन-1, आफिर्सस कॉलोनी महुवरियों 2-केजीएन-2, नारघाट/कोटघाट एवं थाना कोतवाली कटरा अन्तर्गत संचालित जिम 3 केजीएन-3, बेलतर ऐक्सिस बैंक के ऊपर बदली कटरा 4 आयरन फायर-2 रतनगंज 5- बी-फिट नकहरा रोड बथुआ में किसी प्रकार की कोई गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी। 2. इस आदेश की अवधि में किसी भी महिला/पुरुष/बच्चे का जनपद के उक्त जिम में प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। 3. इस आदेश की अवधि में उक्त 05 जिमों के आस-पास व्यक्यिों का समूह इकट्ठा नहीं होगा। 4. इस आदेश की अवधि में कोई भी उक्त जिम संचालक जिम को नहीं खोलेंगे। जिम जिस भवन में संचालित हो रहा है यदि वह भवन आवासीय है तो घर में निवासरत व्यक्तियों को प्रवेश एवं निकास हेतु आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था भवन स्वामी द्वारा करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में जिम को खोलकर वहां से आवागमन नहीं किया जाएगा। सम्पूर्ण जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 दिनांक 27.02.2026 तक के लिए प्रभावी है। जिसमें उल्लिखित सभी शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 6. इस अवधि में पड़ने वाले त्योहारों पर विशेष सर्तकता बरती जाय। 7. इस आदेश के उल्लघंन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा, नगर मजिस्ट्रेट सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए
2023 © DL NEWS. All Rights Reserved.