मिर्जापुर : महाकुंभ के संगम नोज का पवित्र गंगाजल पहुंचा मिर्जापुर
फायर ब्रिगेड की गाड़ी से मिर्जापुर पहुंचा गंगाजल
जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच पाए उन्हें वितरित किया जा रहा गंगाजल
मिर्जापुर के पुलिस लाइन में वितरित किया गया गंगाजल
सामाजिक संगठनों और व्यापार मंडल को वितरण किया गया गंगाजल
पुलिसकर्मियों व श्रद्धालुओं ने पुलिस लाइन पहुंच लिया गंगाजल
आईजी आरपी सिंह,पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के नेतृत्व में वितरण किया गया गंगाजल
सामाजिक संगठनों और व्यापार मंडल जो संगम स्नान करने से वंचित रह गए उन तक पहुंचाने का करेंगे काम
मिर्जापुर जिले के जिस भी व्यक्ति को महाकुंभ का गंगाजल चाहिए वह पुलिस लाइन से ले सकता है
...................... सीतापुर जिले के पत्रकार की हत्या पर आक्रोश ◆ मुख्यमन्त्री को संबोधित ज्ञापन देने का निर्णय ◆मृतक परिवार को एक करोड़ तथा सरकारी नौकरी की मांग ◆पत्रकार सुरक्षा एवं कल्याण आयोग गठित हो ◆कुंभ मेले के दौरान प्रशासनिक सक्रियता की सराहना ◆नगर में पैंटून ब्रिज बनाने की मांग - मिर्जापुर। स्थानीय पत्रकारों की आपात बैठक में सीतापुर जिले के दैनिक जागरण समाचार पत्र के पत्रकार की निर्मम हत्या पर गहरा रोष प्रकट किया गया तथा दोषियों को सख्त से सख़्त सजा देने की मांग की तथा घटना में शामिल मुलाजिमों को नौकरी से बर्खास्त करने की भी मांग की गई। इस संबन्ध में मुख्यमंत्री को संबोधित विरोध पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से देने की तिथि 11 मार्च को पूर्वाह्न 10:30 बजे देने का निर्णय लिया गया। नगर के रमईपट्टी स्थित वेक्सला इंडिया के पत्रकार सूरज दुबे के कार्यालय पर सोमवार को आहूत बैठक में पत्रकारों ने एक स्वर से मृतक राघवेंद्र बाजपेयी के परिजनों को एक करोड़ सहायता राशि एवं परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई। बैठक में पत्रकारों ने निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की मांग की गई तथा पत्रकार सुरक्षा एवं कल्याण आयोग गठित करने का आवाहन किया गया। पत्रकारों ने कहा कि प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस के लिए जब पत्रकार कलम चलाता है तो अनियमितता तथा भ्रष्टाचार में सलंग्न लोग पत्रकारों को अपमानित करते हैं। झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं। इससे भी संतोष नहीं मिलता तो हत्या कर दी जाती है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खोखला करने का काम है। पत्रकारों ने मण्डल स्तर पर पत्रकार सुरक्षा एवं कल्याण आयोग गठित करने पर बल दिया, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज हो। बैठक में कुंभ मेले के दौरान मां विंध्यवासिनी धाम में आए श्रद्धालुओं को निर्विघ्न दर्शन कराने में प्रशासनिक भूमिका की सराहना की गई। इसके अतिरिक्त नगर में पैंटून ब्रिज बनाने की भी मांग की गई। बैठक में मुख्य रूप से साहित्यकार वरिष्ठ पत्रकार सलिल पाण्डेय, स्वतंत्र मिडिया क्लब के जिलाध्यक्ष रोहित गुरु त्रिपाठी, अजय ओझा, घनश्याम ओझा, विष्णु कुमार, विजय दुबे, गुफरान अहमद, रामलाल साहनी, सूरज उपाध्याय, रविन्द्र जायसवाल, सूरज दुबे, महेश रावत, मोहित गुप्ता, निर्मल दुबे, राजकुमार तिवारी, निजामुद्दीन, बंटी सिंह, सतीश सिंह, तरुण गुप्ता, दीपक त्रिपाठी, गुड्डू खां एवं अन्य पत्रकारगण उपस्थित रहें।
............... संसद में उठा पत्रकार हत्याकांड नई दिल्ली / सीतापुर धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने संसद में महोली के दैनिक जागरण के संवाददाता राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने और परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने सहित पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने और घटना में किसी निर्दोष को न फंसाये जाने की मांग संसद में की।
...................... 20 लीटर अवैध/अपमिश्रित कच्ची देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 05 Kg यूरिया एवं शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण व सामग्री बरामद मिर्जापुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ‘सोमेन बर्मा’ द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री, अवैध/अपमिश्रित शराब का निर्माण/बिक्री करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये है ।उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना को0देहात पुलिस बल द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है । 10. मार्च.2025 को थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चन्दइपुर से एक नफर अभियुक्त कुन्दन पुत्र मिठ्ठू निवासी चन्दईपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया । जिनके पास से प्लास्टिक की पिपिया में रखी कुल 20 लीटर अवैध/अपमिश्रित कच्ची देशी शराब, शराब को तीक्ष्ण बनाने में प्रयुक्त 05 किग्रा यूरिया एवं शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण व सामग्री बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-81/2025 धारा 60/60(2)आबकारी अधिनियम व 274 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।
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