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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई  06 माह की परिवीक्षा अवधि एवं ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा —

मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—
दिनांकः08.08.2024
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई  06 माह की परिवीक्षा अवधि एवं ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा —
                श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । 
                     उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक-उपनिरीक्षक विमलेश सिंह, कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी शिवकुमार यादव व पंचम यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं-01 मीरजापुर- मिना अख्तर द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-153/2020 धारा 279,337,338 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी पथरौरा थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को 06 माह की परिवीक्षा अवधि की सजा व ₹ 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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