बड़ी खबर
मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला.
हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को किया खारिज.
जस्टिस मयंक कुमार की सिंगल बेंच ने सुनाया यह फैसला,
बताते चलें कि मुस्लिम पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती.
हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं कर ली मंजूर,
हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थीं ... उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की ... की थी मांग,
मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की पेश की थी दलील,
इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रख लिया था सुरक्षित,
गौरतलब है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जहां 18 याचिकाएं की गई थीं दाखिल वहीं, मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल, 11 के तहत इन याचिकाओं की पोषणीयता पर उठाए सवाल और इन्हें खारिज किए जाने की ... की थी अपील
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