आज से लागू नए क्रिमिनल कानूनों को जानिए
अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं, 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए फेमस धारा 420 अब 318 हो गई है। रेप की धारा 375 नहीं, अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है, जबकि जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध अब अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा।
आज यानी 1 जुलाई से देशभर में तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने से ये बदलाव हुए हैं। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए है, जैसे अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं।
थाना प्रभारी ट्रांसफर वाराणसी- रोहनिया थाना प्रभारी योगेंद्र प्रसाद को लाइनहाजिर किया गया। सिगरा थाना प्रभारी राजू सिंह को रोहनिया थाना प्रभारी बनाया गया। थाना प्रभारी अजय राज वर्मा को प्रभारी निरीक्षक कैंट से प्रभारी निरीक्षक मिर्जामुराद थाना बनाया गया। उपनिरीक्षक अजय कुमार पांडेय को पीआरओ पुलिस उपायुक्त सुरक्षा से एसओ बड़ागांव बनाया गया। उपनिरीक्षक निकिता सिंह को एसओ महिला थाना से एसओ सिंधौरा बनाया गया। निरीक्षक अपराध थाना चौबेपुर बांकेलाल को कपसेठी प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। अरविंद कुमार सरोज निरीक्षक अपराध थाना रोहनिया से प्रभारी निरीक्षक कैंट बनाया गया। निरीक्षक परमहंस गुप्ता को प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू से प्रभारी निरीक्षक सारनाथ बनाया गया। निरीक्षक उदयवीर सिंह को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर बनाया गया। निरीक्षक राजातालाब सुमित्रा देवी को महिला थाना प्रभारी बनाया गया। प्रभारी साइबर सेल अजित कुमार वर्मा को प्रभारी निरीक्षक राजातालाब बनाया गया। प्रभारी निरीक्षक फुलपुर संजय कुमार मिश्रा को चितईपुर थाना प्रभारी बनाया गया। प्रभारी डायल प्रवीण कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक फुलपुर बनाया गया। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा को चितईपुर थाना प्रभारी से प्रभारी निरीक्षक सिगरा बनाया गया।
मुफ्त में सिर्फ माता-पिता का प्रेम ही मिलता है, इसके बाद जीवन मे हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही चुकाना पड़ता है
जो बुद्धिमान होता है वो उतनी ही बातें कहता है, जितनी आवश्यक होती है... अतः कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो जय श्री राधे
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