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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप युवक की गोली मारकर हत्या करने के 02 आरोपियों, प्रत्येक को करायी गयी आजीवन कारावास एवं ₹ 5

मीरजापुर पुलिस 
—प्रेस नोट—
दिनांकः01.04.2024
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप युवक की गोली मारकर हत्या करने के 02 आरोपियों, प्रत्येक को करायी गयी आजीवन कारावास एवं ₹ 52-52 हजार के अर्थदण्ड की सजा —
                         श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना चील्ह पर युवक की गोली मारकर हत्या करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा 02 आरोपियों, प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं ₹ 52-52 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
                          दिनांकः13.11.2010 को वादी सुनील कुमार यादव पुत्र सुखरन यादव निवासी भोगांव थाना चील्ह जनपद मीरजापुर द्वारा थाना चील्ह पर नामजद 05 अभियुक्तों के विरूद्ध वादी के भाई की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना चील्ह पर मु0अ0सं0-650/2010 धारा 147,148,149,307,302 भादवि व 7सीएलए एक्ट तथा 27/30 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत युवक की गोली मारकर हत्या सम्बन्धित उपरोक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना चील्ह पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । लोक अभियोजक-डीजीसी आलोक कुमार राय, विवेचक-निरीक्षक आशुतोष कुमार ओझा, पैरोकार-मुख्य आरक्षी राजेश कुमार भारती व कोर्ट मोहर्रिर-मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर(अनमोल पाल) द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों 1.राजेश कुमार सिंह उर्फ लल्लू व 2.राकेश कुमार सिंह उर्फ राजू पुत्रगण शमसेर बहादुर सिंह निवासी भोगांव थाना चील्ह जनपद मीरजापुर, प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं ₹ 52-52 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा तथा अभियुक्तगण 1.विनोद कुमार सिंह उर्फ पप्पू, 2.दयाशंकर उर्फ गामा, 3.विनोद यादव को दोषमुक्त किया गया ।
सजायाफ्ता अभियुक्तगण —
1.राजेश कुमार सिंह उर्फ लल्लू पुत्र शमसेर बहादुर सिंह निवासी भोगांव थाना चील्ह जनपद मीरजापुर ।
2.राकेश कुमार सिंह उर्फ राजू पुत्र शमसेर बहादुर सिंह निवासी भोगांव थाना चील्ह जनपद मीरजापुर 

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