05 मार्च से 07 मार्च-2024 को लघु अपराधिक मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत एवं 09 मार्च-2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को मा0 जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
मीरजापुर
माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अनमोल पाल महोदय, मा० प्रधान न्यायाधीश/जनपद न्यायाधीश, परिवार न्यायालय श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव महोदय, एवं अपर जिला जज / नोडल अधिकारी (रा०लो०अ०) श्री वायु नन्दन मिश्र, अपर जिला जज/सचिव डीएलएसए श्री लाल बाबू यादव, इण्डियन बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री पुनीत मिश्रा. व इण्डियन बैंक लॉ आफिसर श्री ज्योति कुमार रतन, बैंक वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री विशाल ने संयुक्त रूप से 09 मार्च 2024 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन मामलों / वैवाहिक प्री-लिटिगेशन मामलों तथा न्यायालय के मुकदमों के निस्तारण से सम्बन्धित होने वाले लाभ की जानकारी आम जनमानस को होने के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर से प्रचार वाहन को हरी झड़ी दिखाकर रवाना किये।
मा० जनपद न्यायाधीश श्री अनमोल पाल महोदय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर के तत्वावधानमें दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर, वाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मड़िहान व लालगंज एवं राजस्व विभाग/प्रशासनिक विभागों से सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी (वि०रा०), अपर जिलाधिकारी (भूरा.), नगर पालिका परिषद, चकबन्दी विभाग, वन विभाग, जिलापूर्ति विभाग, सम्भागीय परिवहन विभाग, श्रम विभाग एवं समस्त राजस्व के न्यायालयों में 09 मार्च, 2024 दिन शनिवार को समय पूर्वान्ह 10.00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत में दीवानी व राजस्व न्यायालयों में लम्बित मुकदमों एवं वैवाहिक प्री-लिटिगेशन मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही उन्होने बताया गया कि ई-चालान एवं लघु आपराधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु प्रावधानित सरल पेटी अफॅन्स डिपाजिट योजना के तहत वादकारी घारा-206 सपठित धारा 253 द०प्र०सं. के अन्तर्गत अपने चालान का जुर्माना सरल पेटी अफेंस डिपाजिट खाता सं0 34906170085 भारतीय स्टेट बैंक डंकीनगंज मीरजापुर में स्वंय उपस्थित होकर अथवा ऑन लाईन जमा कर सकते है और प्री-लिटिगेशन वैवाहिक विवादों में पति पत्नी के विवाद के निस्तारण हेतु जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित / पीड़िता आवेदक द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने पर परिवार न्यायाधीश एवं मध्यस्थगण द्वारा पक्षकारो को बुलाकर, समझौता के माध्यम से समाधान कराकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया जायेगा। लोक अदालत में पारित निर्णय अन्तिम होता है एवं इसकी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होती है।
प्रधान न्यायाधीश/जनपद न्यायाधीश परिवार न्यायालय मा० श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय में लम्बित वैवाहिक विवादो एवं प्री-लिटीगेशन वैवाहिक मामलों का निस्तारण मध्यस्थगतण के सहयोग से आपसी सुलह-समझौता के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मुकदमों / मामलों का निस्तारण कराया जाता है। उन्होने पक्षकारों से अपील करते हुए कहा कि वह आपसी सुलह समझौते के आधार पर अपने-अपने मुकदमें / मामलों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित परिवार न्यायालय / डीएलएलएस कार्यालय में अविलम्ब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है और मुकदमों / मामलों का निस्तारण करा कर लाभ उठा सकते है। अपर जिला जज/नोडल अधिकारी श्री वायु नन्दन मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी न्यायालय, सभी तहसीलदार न्यायालय, चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय, श्रम आयुक्त विभाग,
नगर पालिका विभाग, जिलापूर्ति विभाग, विद्युत विभाग एवं समस्त बैंकों के ऋण बकायेदारों के प्री-लिटिगेशन मामलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण करने के लिए उन्हे निर्देशित किया गया है। वादकारी व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके अपनी समस्या का निदान करा सकते है।
डीएलएसए सचिव/अपर जिला जज श्री लाल बाबू यादव ने बताया कि दिनांक 05-03-2024 से 07-03-2024 तक प्रतिदिन आयोजित विशेष लोक अदालत में लघु आपराधिक मामलों / चालानों के निस्तारण के लिए/सभी प्रकार के चालानों के निस्तारण समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय में किये जायेगें और 09 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामलें, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा-138 एन.आई.एक्ट वाद एवं बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, राजस्व वाद, सिविल वाद, तथा आर्बीट्रेशन निषपादन से सम्बन्धित पादो का निस्तारण किए जायेगें।
समस्त जनमानस तथा समस्त अधिवक्ता बन्धुओं एवं यादकारियों से अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत तथा विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने-अपने मुकदमो एवं पति-पत्नी के वैवाहिक विवादों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करायें और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाते हुए इस महा अभियान का लाभ उठावे
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