ट्रेन की चपेट में आने से युवक युवती की हुई मौत
जिगना। विंध्याचल क्षेत्र गैपुरा रेलवे फाटक पर मंगलवार को एक बजे दिन में मालगाड़ी से बाइक चालक चिकित्सक व किशोरी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नौगांव गांव निवासी डॉ जैनुल अंसारी 45 पुत्र हियातुल्ला अंसारी गांव की पूजा श्रीवास्तव पुत्री गंगा प्रसाद श्रीवास्तव को बाइक पर बैठाकर इलाज के लिए गैपुरा चौराहा जा रहे थे। गेट पार करते समय मालगाड़ी के धक्के से दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूजा चार भाइयों व तीन बहनों में चौथे नंबर पर थी। जैनुल अंसारी छः भाइयों में सबसे बड़ा था। दोनों की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। चौकी प्रभारी आनंद सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया
दीवानी न्यायालय में लम्बित चेक बाउन्स (धारा-138एन.आई. एक्ट) विद्युत अधिनिय-2003 के लम्बित शमनीय वादों के निस्तारण हेतु माह जनवरी-2024 में विशेष लोक अदालत का आयोजन
दीवानी न्यायालय में लम्बित चेक बाउन्स (धारा-138एन.आई. एक्ट) विद्युत अधिनिय-2003 के लम्बित शमनीय वादों के निस्तारण हेतु माह जनवरी-2024 में विशेष लोक अदालत का आयोजन मीरजापुर 02 जनवरी 2024 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा माननीय न्यायमूर्ति / कार्यपालक अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अनमोल पाल महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22, 23 व 24 जनवरी-2024 को चेक बाउन्स (धारा-138एन.आई. एक्ट) के तथा विद्युत अधिनियम-2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण करने के लिए दीवानी न्यायालय परिसर, मीरजापुर में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा। माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनमोल पाल महोदय ने बताया कि माह जनवरी-20024 में उपरोक्त तिथियों को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालतों को सफल बनाने के लिए सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट / अधिकारीगण को चेक बाउन्स (धारा-138एन.आई. एक्ट) के मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चिन्हित करने एवं निस्तारण करने के लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया है, इस सन्दर्भ में सम्बन्धित न्यायालयों को उभय पक्षों के मध्य सुलह-समझौता वार्ता करने के लिए तीन बैठके आहूत करने का भी निर्देश दिए है। उन्होने यह भी बताया कि विद्युत अधिनियम-2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण कराने के लिए दिनांक 29, 30 व 31 जनवरी 2024 को दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उन्होने यह भी बताया कि सम्बन्धित मुकदमों के निस्तारण होने पर वादकारियों द्वारा लगाये गये न्याय शुल्क वापस मिल जाता है, किसी भी पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाता है बल्कि, लोक अदालत में उभयपक्ष को न्याय आसानी से समय पर मिल जाता है और लोक अदालत का अवार्ड (निर्णय) अंतिम होता है, जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है इसलिए पक्षकार व्यक्तिगत तौर पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने अपने मुकदमों को निस्तारण हेतु सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर अविलम्ब पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें। डीएलएसए पूर्ण कालिक सचिव/ अपर जनपद न्यायाधीश श्री लाल बाबू यादव ने समस्त अधिवक्ता बन्धुओ एवं एन.आई.एक्ट के उभयपक्षों और विद्युत अधिनियम-2003 से सम्बन्धित शमनीय मुकदमों के पक्षकारो से अपील करते है कि वह सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा प्रेषित थानेवार नोटिसों को स्वीकार करते हुए अविलम्ब सम्बन्धित न्यायालयों में उपस्थित होकर अपने-अपने मुकदमों को पंजीकृत अवश्य करा लेवें ताकि पंजीकृत मुकदमों का निस्तारण ज्यादा से ज्यादा संख्या में किया जा सके और पक्षकारों को विशेष लोक अदालत का लाभ प्रदान किया जा सकें
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