मिर्ज़ापुर न्यूज़ एजेंसी
???? विंध्याचल में गूंजी कजली की धुन ????
मिर्जापुर- विंध्याचल धाम में शनिवार को भक्ति और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला।
श्री विंध्य शक्ति संघ के तत्वावधान में मां विंध्यवासिनी के आंगन में कजली महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ।
प्रदेश के अलग-अलग जनपदों से आए कलाकारों ने अपनी मनोहारी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। मां के जयकारे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और फिर कजली की पारंपरिक धुनों पर पूरा धाम झूम उठा।
कार्यक्रम में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री सोहन लाल श्रीमाली और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनोज जायसवाल बतौर अतिथि शामिल हुए।
आयोजकों ने कहा - कजली सिर्फ गीत नहीं, पूर्वांचल की पहचान है, नई पीढ़ी को इससे जोड़ना हमारा उद्देश्य है।
मनीष रावत की रिपोर्ट
................... रसोइयों का सम्मान एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण समारोह आयोजित कछवा मिर्जापुर विधानसभा मझवां जनपद मिर्जापुर में “स्वस्थ बच्चे, खिलता बचपन, सही पोषण से प्रदेश रोशन” के तहत प्रधानमंत्री पोषण योजना में कार्यरत रसोइयों का सम्मान समारोह एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मझवां विधायक माननीय शुचिस्मिता मौर्या रही l कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय विधायक जी ने माँ सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारम्भ किया इसके पश्चात् माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के वर्चुअल संबोधन को सुनकर किया गया। अपने संबोधन में माननीय विधायक जी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइयों के हित में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मानदेय ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000, ₹5 लाख तक के कैशलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा, ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा तथा यूनिफॉर्म/साड़ी के लिए मिलने वाली धनराशि ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 की है। उन्होंने कहा कि रसोइये विद्यालयों में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करते हैं। सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। विधायक जी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का कायाकल्प कर बेहतर भवन, पुस्तकालय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, खेलकूद सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। इसके पश्चात माननीय विधायक जी ने रसोइयों को सांकेतिक कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी बृजेश कुमार राय, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज कुमार राय, TSCT मंडल संयोजक प्रियदर्शी पार्थ सारथी TSCT जिला सहसंयोजक आशिक इक़बाल, ARP कौशल प्रजापति व सुशील गुप्ता, जन्मेजय शर्मा, कंचन चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन उपाध्याय, पूर्व चेयरमैन कछवा अजय उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में शिक्षक,रसोइयां उपस्थित रहे।
..................... खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा चीनी स्टॉक के सम्बंध में जारी गाइडलाइन के अनुसार ही स्टॉक रखे : डीएम सम्बंधित एसडीएम की अध्यक्षता में गठित टीम अपने क्षेत्र में स्टॉक की जांच प्रत्येक सप्ताह कर देंगे आख्या तय किये गए मानक से सधिक चीनी के स्टॉक पाए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध होगी विधिक कार्यवाही मिर्जापुर। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ०प्र० जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या 2689/अ०आ० (वि०)चीनी/ 2016-17 दिनांक 05 अगस्त 2026 (छायाप्रति संलग्न) के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या-803/29-7-2026 (1748031) दिनांक 04.08. 2026 एवं उप सचिव, उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 01(2)/2026- SP-01, दिनांक 29.07. 2026 के साथ संलग्न उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार का राजपत्र असाधारण भाग-II- खण्ड-3-उपखण्ड (II) में प्रकाशित आदेश संख्या-का०आ० तक स्टॉक लिमिट लागू की गयी है। इस सम्बंध में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार नें अवगत कराते हुए कहा है कि चीनी के व्यापारियों पर दिनांक 01 अगस्त 2026 से दिनांक 30 नवम्बर 2026 तक की अवधि के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी गयी है, जिसके अनुसार चीनी का कोई भी डीलर ऐसे स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अनाधिक अवधि के लिए किसी स्टॉक का भण्डारण नही करेगा और देशभर में किसी भी समय पर और किसी भी स्थान में 4000 कुन्तल से अधिक चीनी का स्टॉक नही रखेगा। परन्तु इस आदेश की कोई भी बात चीनी के स्टॉक के भण्डारण या उसे रखने को लेकर सरकारी खाते पर लागू नहीं होगी, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट डीलरो या उसके द्वारा प्रधिकृत अधिकारी के माध्यम के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित कीमत की दुकानो के माध्यम से वितरण के लिए स्टॉक के भण्डारण पर लागू नही होगी। स्पष्ट किया है कि इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए स्टॉक भण्डारण के अवधि की गणना के लिए डीलर द्वारा स्टॉक प्राप्त होने की तारीख को भी शामिल किया जायेगा। सभी डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in पद पर रजिस्ट्रेशन कराकर चीनी के स्टॉक की स्थिति घोषित करना और नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को अद्यतन करना अनिवार्य होगा। जिस कारण सभी सम्बन्धित इकाईयों से स्टॉक सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त इकाईयों द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर चीनी के स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से कराने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तहसीलवार निम्नवत् समिति का गठन किया गया है। सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/ विपणन निरीक्षक, सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक, सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारी व सम्बन्धित मण्डी सचिव क्रमशः अध्यक्ष व सदस्य होंगे। उपरोक्त के अनुसार समिति के सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा चीनी के स्टॉक पर 01 अगस्त 2026 से दिनांक 31 नवम्बर 2026 तक की अवधि के लिए लागू की गयी निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित विधिक इकाईयाँ, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा एवं नियमित रूप से अद्यतन करेंगी और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लायेंगे। उपरोक्त के अनुसार गठित टीम द्वारा चीनी के घोषित स्टॉक का साप्ताहिक रूप से सत्यापन करते हुये सत्यापन आख्या नियमित रूप से प्रत्येक मंगलवार अपरान्ह 12:00 बजे तक कार्यालय जिला खाद्य विपणन अधिकारी, मीरजापुर की ई-मेल आई.डी. dfmomzp12@gmail.com पर उपलब्ध कराई जायेगी। जिलाधिकारी नें उक्त आदेशो व निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया है।
....................... 10,234.8 लीटर अवैध शराब का नियमानुसार कार्यवाही करते हुए किया गया विनष्टीकरण मिर्जापुर अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा माल निस्तारण के संबंध में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिए गए है । उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांकः 23.08.2026 को थाना पड़री परिसर में थाना स्थानीय पर आबकारी अधीनियम से सम्बन्धित वर्ष 2023 का 01 अभियोग, वर्ष 2025 के 03 अभियोग व वर्ष 2026 के 33 अभियोग इस प्रकार कुल 37 अभियोगों से सम्बन्धित (अनुमानित कीमत 33 लाख 26 हजार 50 रूपये) की कुल 10,234.8 लीटर अवैध अंग्रेजी, देशी व कच्ची शराब को मा0न्यायालय द्वारा विनष्टीकरण का आदेश दिए जाने के उपरान्त अरविन्द कुमार पाण्डेय-नायब तहसीलदार, जटाशंकर मिश्र-क्षेत्राधिकारी सदर, राजेश कुमार-आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम सदर तहसील व प्रदीप कुमार सिंह थानाध्यक्ष पड़री सहित अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की गठित टीम की उपस्थिति में उपरोक्त अवैध शराब का विनष्टीकरण कराया गया । .................... अज्ञात कारण से विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दिया डामड गंज एक दर्दनाक घटना के अंतर्गत विवाहिता महिला ने अज्ञात कारण से फांसी लगाकर जान दे दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना हलिया क्षेत्र के अंतर्गत अहुगी कला गांव में सुमन पत्नी चंदन आदिवासी उम्र लगभग 25 साल अज्ञात कारण से टीन सेट के मकान में पाइप के सहारे फांसी लगा लिया परिजनों के अनुसार दंपति का विवाह लगभग 9 वर्ष पुराना है घटना के समय मायके के लोग त्योहार के मद्देनजर बुलाने आए थे मृतक का मायका करौदीया गांव में है थाना प्रभारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया के मामले की जांच की जा रही है मृतक का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है
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