मतदान समाप्ति के आधे घण्टे के बाद तक एक्जिट पोल रहेगा प्रतिबन्धित -जिला निर्वाचन अधिकारी
न्यूज चैनलो, स्थानीय केबिल व अखबारो पर आयोग की रहेगी पैनी नजर
मीरजापुर
लोकसभा चुनाव-2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत मतदान दिवस एक जून 2024 तक एक्जिट पोल पर जनपद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126ए में निर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी भी मीडिया के द्वारा एक्जिट पोल कवरेज प्रतिबन्धित रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने जानकारी देते हुये बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि ‘‘(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग, उपधारा के प्रयोजन के लिए, अर्थात साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरु होगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रहेगी, परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरु होगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रहेगी। कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 01 जून, 2024 (शनिवार) को अपराह्न 06ः30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों एवं उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
नपद सातवें चरण में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण -प्रियंका निरंजन 1352 पोलिंग सेंटर एवं 2143 बूथ पर 1906327 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग आज सांय 06 बजे से चुनाव प्रचार बन्द -जिला निर्वाचन अधिकारी 79-मीरजापुर के मतदाता के अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्ति जनपद के किसी होटल/ धर्मशाला/लाज/गेस्ट हाउस न हो निवासरत मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 परिचय पत्र में कोई एक दिखाकर डाल सकेंगे वोट मतदान कक्ष के अन्दर किसी मतदाता के मोबाइल फोन ले जाने अथवा फोटो लेने पर होगी कड़ी कार्यवाही पीठासीन व मतदान कार्मिक अपने ड्यूटी मतदेय स्थल से ही कर सकेंगे मतदान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओ से घर से निकलकर मतदान करने का किया आह्वान जनपद सातवें चरण में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण -प्रियंका निरंजन 1352 पोलिंग सेंटर एवं 2143 बूथ पर 1906327 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग आज सांय 06 बजे से चुनाव प्रचार बन्द -जिला निर्वाचन अधिकारी 79-मीरजापुर के मतदाता के अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्ति जनपद के किसी होटल/ धर्मशाला/लाज/गेस्ट हाउस न हो निवासरत मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 परिचय पत्र में कोई एक दिखाकर डाल सकेंगे वोट मतदान कक्ष के अन्दर किसी मतदाता के मोबाइल फोन ले जाने अथवा फोटो लेने पर होगी कड़ी कार्यवाही पीठासीन व मतदान कार्मिक अपने ड्यूटी मतदेय स्थल से ही कर सकेंगे मतदान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओ से घर से निकलकर मतदान करने का किया आह्वान
मीरजापुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सातवें चरण में होने वाले 79-मीरजापुर संसदीय क्षेत्र में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूर्ण करा ली गयी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने जानकारी देते हुये बताया कि जनपद में एक जून 2024 को होने वाले मतदान के लिये कुल 1352 पोलिंग सेंटर, 2143 मतदेय स्थल बनाये गये हैं, सभी क्षेत्रो में कड़ी निगरानी के दृष्टिगत 05 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 20 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 188 सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा 06 स्टैटिक मजिस्ट्रेटो की नियुक्ति की गयी है जो मतदान दिवस के दिन अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रो में भ्रमणशील रहेंगे। इसके अतिरिक्त 55 बूथो पर वीडियोग्राफी कराने के साथ ही 1073 बूथो पर बेबकास्टिंग कराने की भी व्यवस्था की गयी हैं। जनपद में कुल 1906327 मतदाता हैं जिनमें से 999567 पुरूष एवं 906691 महिला व 69 थर्ड जेण्डर मतदाता शामिल हैं। उन्होने बताया कि मतदाताओ के सुविधा के लिये सभी मतदान केन्द्रो पर पेयजल की व्यवस्था के साथ शेड, शौचालय, रैम्प, दिव्यांग/वृद्ध मतदाताओं के लिये व्हील चेयर, प्रकाश व्यवस्था जैसी अन्य न्यूनतम मूल-भूत सुविधाओ सहित चाक चैबन्द व्यवस्था की गयी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने एक आदेश के तहत यह भी निर्देशित किया है कि दिनांक 01.06.2024 को शान्तिपूर्ण मतदान के दृष्टिगत 79-मीरजापुर के मतदाता के अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्ति जनपद के किसी होटल, धर्मशाला, लाज, गेस्ट हाउस में निवासरत न हो। उन्होने पुलिस अधीक्षक से कहा कि उपरोक्त के दृष्टिगत यदि ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि वह तत्काल जनपद की सीमा के बाहर चला जाए, जनपद की सीमा में बाहरी व्यक्तियांे का प्रवेश पूर्णतया निषिद्ध किया जाता है इस हेतु जनपद के सभी होटल, धर्मशाला, लाज, गेस्ट हाउस के स्वामी/प्रबन्धक को यह सख्त रूप से निर्देशित कर दिया जाए कि किसी व्यक्ति विधिमान्य पहचान पत्र से यह पाये जाने पर कि वह व्यक्ति 79-मीरजापुर का मतदाता है तो विधिमान्य पहचान पत्र की प्रति जमा कराने के पश्चात ही अपने होटल, धर्मशाला, लाज, गेस्ट हाउस स्थान आरक्षित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है तो 12 विकल्प दस्तावेजो में से कोई एक विकल्प में से प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है इन 12 विकल्पो में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैको या डाक घरो द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन0पी0आर0 के अन्तर्गत आर0जी0आई0 द्वारा किये गये स्मार्ट कार्ड, भारत पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम पब्लिक लिमटेड द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, संसदो/विधायको या विधान परिषद सदस्यो को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिस्एबिलटी आईडी (यू0डी0आई0डी0) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार मतदान करने के लिये मान्य होंगे। मतदान केन्द्रो/मतदेय स्थलो पर ड्यूटीरत पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान कार्मिक जो 79-मीरजापुर संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं वे अपने ड्यूटी स्थल/बूथ पर ही अपना मतदान कर सकेंगे जिनकी 2212 ई0डी0सी0 कार्मिको को प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसकी सूची सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को उपलब्ध करा दी गयी हैं। यह भी बताया गया कि 85 वर्ष आयु से ऊपर वृद्ध मतदाताओ एवम दिव्यांग के घर-घर जाकर कुल 121 मतदाताओ के द्वारा वोट डाले गये है इसके अतिरिक्त 451 वोटर फैसिलिटेशन सेंटर परसरकारी कार्मिको के द्वारा मतदान किया गया हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुये कहा कि कोई भी मतदाता मतदान केन्द्र/मतदेय स्थल के अन्दर मोबाइल फोन नही ले जायेगा और न ही मतदेय स्थल के अन्दर फोटो खींचा जायेगा ऐसा करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने जनपद के सभी मतदाओ से अपील करते हुये कहा कि सभी मतदाता मतदान दिवस एक जून 2024 को अपने घरो से निकलकर अपने बूथ पर जाए और निडर एवं निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
BREAKING NEWS MIRZAPUR लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सड़कों पर निकले सीओ लालगंज, पैरामिलिट्री, पुलिस फ़ोर्स के साथ सड़क पर उतरे क्षेत्राधिकारी लालगंज शैलेंद्र त्रिपाठी, तहसील लालगंज के बस्तरा मोड़ सहित मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भ्रमण कर जनता को दिलाया सुरक्षा का भरोसा, आम जनता को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की।
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